मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित

0 औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश
पड़ोसी राज्यों में मतदान के लिए प्रदेश में कार्यरत निजी क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए हो रहे दो चरणों में मतदान के लिए मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर 2023 को संबंधित 20 विधानसभा क्षेत्रों में तथा 17 नवंबर 2023 को दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही इसके तहत वे कार्यालय अथवा संस्थान भी शामिल हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881  के तहत शामिल हैं।  इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।  

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना में मतदान तिथि 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में कार्यरत संबंधितों के लिए उनके गृह राज्य में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।  सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र  में दर्ज है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उन कारखानों में प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाए या बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो उनको भी प्रदान की जाए।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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