विधानसभा निर्वाचन-2023; पहले चरण के मतदान के लिए आज थमेगा प्रचार,मतदान 7 नवंबर को,शराब दुकाने भी शाम को हो जाएंगी सील

रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा निवार्चन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण में  7 नवम्बर मतदान तिथि वाले विधानसभा क्षेत्रों में रविवार 5 नवम्बर को शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा। सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान समय वाले विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार 5 नवम्बर को दोपहर तीन बजे तक और सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान समय वाले विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी 5 नवम्बर को शाम पांच बजे तक प्रचार कर सकेंगे। मतदान समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक मंचों से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। शराब दुकानें भी आज शाम बंद हो जाएंगी।

प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार हैं जिनमें 198 पुरूष तथा 25 महिला हैं। प्रथम चरण के लिए 40 लाख 78 हजार 681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19 लाख 93 हजार 937 पुरुष मतदाता, 20 लाख 84 हजार 675 महिला मतदाता तथा 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। प्रथम चरण में निर्वाचन हेतु कुल 5304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।  

पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से दस विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे सात बजे से दोपहर तीन बजे तक तथा दस विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे।  

राज्य में प्रथम चरण में मतदान वाले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13, भानुप्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8 , कोंटा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10, राजनांदगांव में 29, डोंगरगांव में 12, खुज्जी में 10, मोहला-मानपुर में 9, कवर्धा में 16 तथा पंडरिया में 14 अभ्यर्थी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं।

7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध-

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 7 नवम्बर को सवेरे सात बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। 

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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