जज गणेश राम को विधि एवं विधायी विभाग ने किया बर्खास्त
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अनुशंसा पर विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य व जशपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) के पद पदस्थ गणेश राम बर्मन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जज बर्मन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया था। गोपनीय रूप से किए गए जांच में शिकायतों को सही पाया। विजिलेंस टीम ने जांच के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट को चीफ जस्टिस के सामने रखा गया।
हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कदाचरण के आरोप में जज बर्मन की बर्खास्तगी की अनुशंसा करते हुए विधि एवं विधायी विभाग को सौंपी थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अनुंशसा को गंभीरता से लेते हुए विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9(4) के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशुपर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश जारी किया है।
हाई कोर्ट ने तीन मार्च को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए विधि एंव विधायी विभाग को पत्र लिखा था। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी अनुशंसा के साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को चार्ज के संबंध में जरूरी निर्देश जारी किया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बर्मन को तत्काल पदभार सौंपने की हिदायत भी दी थी।