रजिस्ट्रेशन के बिना प्लॉट बेचने पर एफआईआर करने की तैयारी
रायपुर, आम लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर कम कीमत में प्लॉट बेचने वाले एसएमएस करने वालों पर अब रेरा ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। ऐसे सभी नंबरों की पहचान कर उन पर एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। रेरा के नए चेयरमैन संजय शुक्ला ने सोमवार को पदभार संभालने के बाद मंगलवार से काम शुरू कर दिया है।
अफसरों के साथ हुई उनकी पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्लॉट बेचने वाले एसएमएस उन्हें भी आ रहे हैं। इस तरह के लोकलुभावन वाले मैसेज में फंसकर लोग अपनी जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर सख्ती जरूरी है।
रेरा के नियम के अनुसार 5 हजार स्कवेयर फीट या आठ मकान से ज्यादा बनाकर बेचने वाले बिल्डर या कॉलोनाइजर को रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के एकड़ों जमीन में प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। खासतौर पर इस तरह के मैसेज या चौक-चौराहों पर पंपलेट चस्पा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।