हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर ठोका पांच हजार का जुर्माना;एक ही मामले में दंड देने में भेदभाव किया गया था
जबलपुर, हाई कोर्ट ने कलेक्टर जबलपुर से पूछा है कि एक ही तरह के दो मामलों में दो कर्मचारियों को अलग-अलग दंड देकर भेदभाव क्यों किया गया। यही नहीं कोर्ट ने मामले में पिछले चार साल से सरकार का जवाब नहीं आने पर नाराजगी भी जाहिर की। इसी के साथ न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कलेक्टर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि कलेक्टर अपनी जेब से यह राशि हाई कोर्ट विधिक सहायता समिति में जमा करें। ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी दुर्गा बेन ने वर्ष 2019 में याचिका दायर कर बताया था कि वे शासकीय स्कूल पाटन में शिक्षिका हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुशवाहा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परीक्षा के समय फ्लाइंग स्क्वायड ने नकल प्रकरण बनाया था। इसमें याचिकाकर्ता के साथ एक अन्य शिक्षिका सुनीता सैयाम को भी आरोपी बनाया गया था। याचिकाकर्ता को उनकी एक साल के लिए वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया, जबकि सुनीता को केवल निंदा प्रस्ताव देकर बरी कर दिया। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के आदेश को संभागायुक्त के समक्ष अपील के जरिए चुनौती दी। कमिश्नर ने अपील निरस्त कर दी। इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।