18 जून को होगा स्कूल बसों का पुन: वार्षिक फिटनेस परीक्षण;स्कूल खुलने के पहले सभी बसों की जाँच जरुरी

0 पुलिस ग्राउंड नहीं पहुँचने वाले स्कूल बसों के परमिट और फिटनेस निरस्त कर टैक्स अधिरोपित किया जाएगा 

0 पूर्व में जाँच हेतु नहीं आने वाले बसों के लिए एक अवसर और दिया जा रहा
रायपुर , रायपुर जिले में चल रहे सभी स्कूलों , कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राओं को लाने-लेजाने के काम में उपयोग हो रहे वाहनों की फिटनेस परीक्षण  के लिए 11 जून को आरटीओ और पुलिस विभाग के द्वारा शिविर आयोजित किया गया था । जिसमें लगभग 600 स्कूल बस उपस्थित हुए थे । लेकिन रायपुर आरटीओ में पंजीकृत स्कूल बसों की संख्या लगभग 1400 के क़रीब है ।अत: छूटे हुए स्कूल बस को परीक्षण कराने का एक मौक़ा और देते हुए 18 जून को पुनः फिटनेस परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ।यह शिविर पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलाभ साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार बचे ह्यूज सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस जांच शिविर में अपने संस्थानों के सभी वाहनों-यानों को पूरे दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। आरटीओ कार्यालय से इस संबंध में जरूरी निर्देंश भी जारी कर दिए गए है।
ज्ञान हो कि साधारण बस की अपेक्षा स्कूल बस में अतिरिक्त सुरक्षा शर्तों का पालन करना पढ़ता है । जैसे की स्कूल बस 12 वर्ष से पुरानी नहीं हो सकती , स्कूल बाद को चलाने वाले ड्राइवर के पास ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा हुआ हिना चाहिए ताकि बस 60 किमी प्रति घंटा से अधिक गति से ना चल सके इत्यादि । स्कूल बस के लिए निर्धारित  शर्तों के पूर्ण होने के दशा में ही बस की स्कूल में चलाने हेतु परमिट दिया जाता है । स्कूल बस संचालन हेतु परमिट प्राप्त होने से मोटर यान कर साधारण  बस की तुलना में केवल 20% लगता है ।

आरटीओ शैलाभ साहू ने बताया की वार्षिक परीक्षण कराने के लिए यह दुबारा मौक़ा दिया जा रहा है । इसके बाद भी यदि स्कूल बस  को फिटनेस परीक्षण  के लिए इस जांच शिविर में नहीं भेजा जाता तो यह माना जाएगा कि वाहन-यान शैक्षणिक संस्थान में संचालन योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी स्थिति में वाहन का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा पत्र निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद यदि वाहन संचालित होता पाया गया तो वाहन को निरूद्ध किया जाएगा। साथ ही उपयुक्तता प्रमाण पत्र रद्द होने के की तिथि से वाहन को साधारण श्रेणी में मानते हुए कर निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी , जो की स्कूल बस में लगाने वाले टैक्स से पाँच गुना होता है ।

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