राजधानी में 110 नई राशन दुकानें खोलने की प्रक्रिया शुरू

रायपुर, राजधानी रायुपर में 110 नई राशन दुकानें खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत कलेक्टर डा सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने खाद्य विभाग को निर्देश जारी करते हुए 30 दिनाें के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।

इस प्रक्रिया में जिन दुकान संचालकों को राशन दुकानें आवंटित की गई हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अनुबंध करना होगा और इसके लिए पांच हजार रुपये जमा करने होंगे। इससे पूर्व वर्तमान में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्त आबंटन के संबंध में की गई प्रक्रिया को स्थगित रखा गया था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के 23 जनवरी के आदेश के परिपालन में 110 नवीन उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्त आवंटन के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारी को दिए हैं।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न आवेदक संस्थाओं को रायपुर नगर निगम स्थित विभिन्न वार्डों के लिए नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकाने आवंटित की गई है।

जारी आदेश के परिपालन में उपरोक्तानुसार आवंटित संस्थाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में विहित प्रारूप में अनुबंध पत्र निष्पादित करने तथा प्रतिभूति राशि 5 हजार रुपये जमा करने, अनुबंध पत्र के निष्पादन करने हेतु संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की मूल प्रति अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।


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