राज्यशासन

चुनावी साल में उपभोक्ता को बड़ी राहत; बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं, 2023-24 के लिए नए टैरिफ का ऐलान

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। चुनावी वर्ष में किसी भी श्रेणी के बिजली उपभोक्ता के लिए कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह गैर सब्सिडी वाले कृषि बिजली पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। खेतों में लगे बिजली पंप और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाइट व पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है, हालांकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर व दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा व उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित बिजली की दर में ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग की सराहना की

सीएम भूपेश बघेल आज पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा किसानों सहित पूरे प्रदेशवासियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह भी बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ही वृद्धि नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा सरकार से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है, जो सराहनीय है।  

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