राज्यशासन

अब जो विकल्प नहीं भरे उन्हें पूरा वेतन मिलेगा; बाद में एरियस समेत विकल्प भरने पर कटौती होगी,विजय झा बोले- एनपीएस ओपीएस भ्रम यथावत

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन संचालक कोष एवं लेखा द्वारा प्रदेश के समस्त कोषालय अधिकारी को 5 अप्रैल को जारी निर्देश में ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना अथवा नई पेंशन योजना का विकल्प नहीं भरा है, उन्हें इस माह का पूरा वेतन भुगतान कर बाद में विकल्प भरने पर कटौती की समस्त एरियस राशि एकमुश्त वसूली करने का निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना व नई पेंशन योजना में भ्रम व कर्मचारियों की परेशानी यथावत बनी हुई है।

 कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि संचालक कोष एवं लेखा ने कल 5 अप्रैल को समस्त कोषालय अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने एनपीएस ओपीएस का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है। उनका पूरा वेतन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। जब संबंधित कर्मचारी विकल्प प्रस्तुत करेगा, तब उसकी कटौती एकमुश्त की जावेगी। इससे अप्रैल माह में विलंब से मिलने वाले वेतन में और विलंब होना संभावित है। दूसरी तरफ नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 तक के 18 वर्षों के एनएसडीएल कंपनी में कटौती की जमा राशि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में वित्त विभाग मौन है।

वित्त विभाग के अधिकारियों ने 6 बिंदु में शपथ पत्र लेकर राज्य सरकार के वास्तविक रुप से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की इच्छाशक्ति पर शंका पैदा कर दिया है।वास्तव में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को 2004 के पूर्व के कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना इस वर्तमान परिस्थिति में की जा रही कार्यवाही से मिलना मुश्किल है पूरे घटनाक्रम में कर्मचारियों के पैसे से ही मिलने वाले ब्याज को पेंशन कहा जा रहा है। केंद्र और राज्य के झगड़े में बीच का दलाल एन एस डी एल कंपनी शेयर मार्केट मैं पैसा कमा रहा है। जब नवीन पेंशन योजना लागू की गई तब कर्मचारियों से सहमति नहीं ली गई। अब शपथ पत्र सहमति लेकर कर्मचारियों को भंवर जाल में फंसाया जा रहा है।

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