राज्यशासन

बिना लाइसेंस सेकेंड हैंड गाड़ियों की डीलिंग, ट्रू वैल्यू की 80 तो कार- 24 एजेंसी की 20 गाड़ियां जब्त

रायपुर, अवैध रूप से सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री करने के मामले में परिवहन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की है। दो राष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 100 गाड़ियां जब्त की गई हैं। जिसमें ट्रू वैल्यू एजेंसी की 80 गाड़ियां और कार-24 कंपनी की 20 गाड़ियां शामिल हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों जैसे-ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई अन्य राज्यों के वाहन भी हैं। वहीं, जांच के दौरान सामने आया कि गाड़ियों को अपने परिसर में रखने की बजाय दूसरी जगहों की पार्किंग में रखा गया था।

दरअसल, नए नियम लागू होने के बाद परिवहन विभाग की यह पहली कार्रवाई है। जिसमें गाड़ियां जब्त करने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में एक अप्रैल से नए नियमों के तहत सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी-बिक्री के लिए परिवहन विभाग से डीलरशिप लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए लोग आवेदन भी कर रहे हैं और कुछ लाइसेंस अब तक जारी भी किए जा चुके हैं।

शहर में 100 से ज्यादा डीलर्स

वर्तमान में शहर में 100 से ज्यादा डीलर्स गाड़ियों की खरीदी-बिक्री कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा अब तक परिवहन विभाग से डीलरशिप नहीं लिया गया है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार से इनके खिलाफ कार्रवाई की शुरूआत की गई है। वहीं, अफसरों के अनुसार आगे भी ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

मोटरयान नियम में किया गया है बदलाव

सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीद-बिक्री के फायदे को ध्यान में रखते हुए इसे पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्र सरकार को सेकेंड हैंड गाड़ी विक्रेता को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने पत्राचार किया था। इस पर केंद्रीय मोटरवाहन रूल, 1989 में बदलाव किया गया है, यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया है।

डीलर के पास कानूनी रूप से रहेगा स्टाक

आरटीओ से डीलरशिप लेने के बाद सेकेंड हैंड वाहन डीलर अब क्रेता से गाड़ी खरीद कर कानूनी रूप से अपने पास स्टाक में रख सकेगा और जरूरत के अनुसार उस गाड़ी के समस्त कार्य जैसे-नवीनीकरण या पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण अथवा पंजीयन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, बीमा या वाहन के स्वामित्व में अंतरण करने हेतु आवेदन देने के लिए सक्षम होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button