कानून व्यवस्था

कोर्ट ने आईएएस झा पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करने दिए निर्देश

बिलासपुर, कोरबा जिले में तेलंगाना कैडर के एक आईएएस अधिकारी पर उसकी पत्नी ने दहेज प्रताडना व अप्राकृतिक कृत्य किए का जाने का आरोप लगाया है। थाना में उसकी शिकायत नहीं लिखी गई इस पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने पुलिस को आइएएस के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

कोरबा जिले के सिविल थाना रामपुर क्षेत्र के कोसाबाड़ी में रहने वाली युवती का विवाह बिहार के जिला दरभंगा, थाना लहेरिया सरई मोहल्ला बलभद्रपुर निवासी व तेलगांना कैडर के आइएएस संदीप कुमार झा के साथ 21 नवंबर 2021 को दरभंगा बिहार में हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि विवाह में उसके स्वजनों ने एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए, इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं है। उसका आरोप है कि उसके साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया और मारपीट भी की जाती रही।

थाना और पुलिस अधीक्षक स्तर पर सुनवाई नहीं होने से परेशान पीडिता ने न्यायालय की शरण ली और अपने अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के माध्यम से परिवाद दायर किया। कोर्ट में पीडिता की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए संदीप कुमार झा के विरुद्ध धारा 498 क, 377 के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने एवं शीघ्र जांच कार्रवाई कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन रामपुर थाना को आदेशित किया है।

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