बिना जांच पडताल के पटवारियों पर एफआईआर नहीं ; आदेश जारी, आश्वासन पर अमल
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रायपुर, अब जांच के बिना एवं संज्ञेय अपराध पाए बिना पटवारियों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए जाएंगे। इस आशय के आदेश राज्य शासन ने जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी 7 दिन के भीतर जांच पड़ताल करेंंगे, उच्च अफसरों से पूछताछ की जाएगी एवं प्रकरण पर निर्णय देंगे यदि संज्ञेय अपराध नहीं पाया जाता तो एफ आई आर दर्ज नहीं की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर महीने भर तक आंदोलन किया था एवं मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया था । आंदोलन स्थगित करते ही राज्य शासन ने यह आदेश जारी कर दिया हैं एवं सभी कलेक्टरों को इसका पालन करने कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार सात दिन के भीतर जांच की कार्रवाही की जएगी।
पटवारियों के संशोधित वेतनमान निर्धारित करने के निर्देश
पटवारियों के संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान करने बाबत कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी किए हैं। पटवारियों का वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2200 को संशोधित कर 1 अप्रैल 2017 से 5200-20200 ग्रेड पे 2400 निर्धारित किया गया है।
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