कानून व्यवस्था

पांच लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए मुख्य अभियंता को चार साल की सजा

रायपुर, नौ साल पहले पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़े सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव (60) को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दो अलग-अलग धाराओं में चार और तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। मामला 30 दिसंबर, 2014 का है।

विशेष लोक अभियोजक मिथलेश वर्मा ने बताया कि रायपुर के गीतांजलि नगर सेक्टर तीन निवासी मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव ने सूरजपुर जिले में रेण नदी पर बने एनीकट के पूरक बिल के भुगतान के एवज में ठेकेदार विनीत सिंह (प्रोप्राइटर मेसर्स विनीत सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) से 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की गई थी।

इसके बाद एसीबी की टीम ने मुख्य अभियंता को पांच लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ठेकेदार विनीत सिंह ने एसीबी को बताया था कि रेण नदी में उनकी कंपनी को एनीकट बनाने के लिए करीब 17 करोड़ 62 लाख रुपये का ठेका मिला था, जिसमें 13 करोड़ का काम हो चुका था और सप्लीमेंट्री का काम करीब पांच करोड़ 34 लाख रुपये का था, जिसमें करीब 1.50 करोड़ के पूरक बिल का भुगतान रुका था।

इसी भुगतान के एवज में मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव ने 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपित अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, राशि न जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 13 (1) डी, सहपठित धारा 13 (2) के तहत चार साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न जमा कराने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

Narayan Bhoi

Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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