कानून व्यवस्था

रेप केस में नेता प्रतिपक्ष का बेटा बरी; हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा महिला को अविवाहित युवक कैसे दे सकता है झांसा

बिलासपुर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने महिला के रेप, अबॉर्शन के आरोप और पुलिस की एफआईआर को खारिज कर आरोपों से बरी कर दिया है। साथ ही कहा है कि 37 साल की एक शादीशुदा महिला को 27 साल का अविवाहित युवक झांसे में कैसे ले सकता है।

एक आदिवासी युवती ने पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया और उसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पलाश की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही थी। जिसके बाद उसने एडवोकेट हरि अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। अप्रैल महीने में कोर्ट ने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद से केस की सुनवाई चल रही थी।

हाईकोर्ट ने सभी आरोपों को किया खारिज

सुनवाई के दौरान पलाश के वकील हरि अग्रवाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी के साथ ही एफआईआर को झूठा बताते हुए रद्द करने की मांग रखी। तर्क दिया कि महिला शादीशुदा है, जिसकी जानकारी आरोपी पलाश को थी। इसके बाद भी वह एक शादीशुदा महिला को शादी करने का झांसा कैसे दे सकता है।

उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि महिला की सहमति से ही तीन साल से दोनों के बीच दोस्ती थी। इस दौरान जो भी हुआ, इसमें महिला की पूरी सहमति थी। 37 साल की पढ़ी लिखी और समझदार महिला को 27 साल का युवक झांसा कैसे दे सकता है। महिला ने यह भी कहा है कि उसकी मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया है, जो संभव नहीं है।

स्कूल टीचर ने की थी शिकायत
जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली शिकायतकर्ता स्कूल टीचर ने बताया था कि 2018 में फेसबुक के माध्यम से पलाश से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद पलाश ने शादी करने का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने कहा कि लगातार शारीरिक शोषण से वह 2021 में गर्भवती हो गई थी, लेकिन पलाश ने धोखे से खाने में गर्भपात की दवा खिला दी।

रायपुर में दर्ज कराई थी FIR
महिला ने आरोप लगाया कि पलाश उसके साथ मारपीट करता था। अपने पिता नारायण चंदेल के रुतबे का डर दिखाकर धमकाया करता था। नौकरी से निकलवाने की भी धमकी देता। परेशान होकर युवती ने रायपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग और महिला थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद दुष्कर्म और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Narayan Bhoi

Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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