Foods

राशन घोटाला; हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाफना परिवार के खिलाफ एफआईआर का आदेश जारी

 रायपुर, राजधानी में दो राशन दुकान 441001104 और 441001106  जय अम्बे प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा हर महीने 300- 300 क्विंटल चांवल की हेराफेरी की दो दो बार जांच किए जाने के बाद भी कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय बिलासपुर से आदेश के बाद अंततः संचालनालय के अधिकारियों ने दो साल बाद एफ आई आर के आदेश जारी कर दिया है।

मधुसूदन मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि 19जून 2021 को खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को लिखित शिकायत किया गया था कि  नरेश बाफना, उनके पुत्र सौरभ बाफना और पत्नी चंचल  बाफना द्वारा फर्जी तरीके से जय अम्बे प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के सदर बाजार स्थित सहकारी बैंक के खाता क्रमांक 624003073031 का अवैध संचालन कर  राशि जमा कर दो राशन दुकानों का फर्जी संचालन किया और हर महीने। बड़ी मात्रा में चांवल की हेराफेरी की। 

20 सितंबर 2020 को खाद्य निरीक्षकों द्वारा जांच कर रिपोर्ट देने के बावजूद तत्कालीन फूड कंट्रोलर अनुराग सिंह भदौरिया ने प्रकरण को दबा दिया। इस फर्जी उपभोक्ता भंडार के संचालक नरेश बाफना ने खाद्य संचालनालय  के अधिकारी राजीव जायसवाल से मिलकर एफ आई आर के आदेश को दो साल तक दबवाए रखा। अंततः शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय बिलासपुर की शरण लेना पड़ा। उच्च न्यायालय के द्वारा एफ आई आर के आदेश दिए जाने के बाद तीन माह तक संचालनालय में फाइल को दबा कर रखा गया। अंततः  नरेश बाफना, सौरभ बाफना और  श्रीमती चंचल बाफना के खिलाफ एफ आई आर के आदेश खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला द्वारा कलेक्टर रायपुर को  13/10/2023 को भेज दिया गया है।

मधुसूदन मिश्रा ने जांच के बावजूद कार्यवाही न करने और फाइल को दबाने वाले अधिकारी राजीव जायसवाल और अनुराग सिंह भदौरिया के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश का पालन करवाने के लिए खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त किया हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button