कानून व्यवस्था

ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले 7 सेल्समेन बर्खास्त; 39.81 बल्क लीटर शराब के साथ बाईक जप्त

रायपुर, जिला रायपुर की आबकारी टीम द्वारा दशहरा पर्व के दिन 07 प्रकरण कायम कर 39.81 बल्क लीटर शराब, 01 दोपहिया वाहन जप्त कर 7 विक्रयकर्ताओं को सेवा से पृथक किया गया । इन पर ज्यादा कीमत पर शराब बेचने का आरोप है।

 सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री महादेव कावरे के निर्देशानुसार, कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के दिशा-निर्देश में जिला रायपुर के आबकारी टीम के द्वारा दिनांक 24/10/2023 को अवैध शराब के परिवहन / विक्रय / धारण की सूचना पर त्वरित् विधिवत् प्रभावी कार्यवाही करते हुये आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 07 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कुल 39.81 बल्क लीटर मदिरा ( जिसका बाजार मूल्य लगभग 25038 रूपये) तथा 01 दोपहिया वाहन (जिसका बाजार मूल्य 50000 रूपये) जप्त किया गया है। 

|शासकीय मदिरा दुकानों में मदिरा अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत 03 प्रकरण कायम कर 07 विक्रयकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें तत्काल सेवा से पृथक किया गया। इन विक्रयकर्ताओं को ब्लेकलिस्ट कर भविष्य में आबकारी विभाग के किसी भी मदिरा दुकान में कार्य किये जाने हेतु प्रतिबंधित किया जाकर प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत् 03 माह तक के कारावास एवं 01 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। पृ.क्रमांक / आब. / 2023

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