राज्यशासन

COMMISSION;स्कूल की दोस्त की एंट्री से पति-पत्नी में दरार, महिला मित्र ने कहा- हमारी हो चुकी है शादी, लेकिन नहीं है प्रमाण , FIR संभव

रायपुर , स्कूल, कालेज के दिनों में साथ पढ़ने वाली महिला ने वर्षों बाद अपने शादीशुदा दोस्त से संबंध बनाए। इससे पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। पत्नी ने महिला आयोग में शिकायत की। आयोग के समझाने पर पति-पत्नी आपसी कलह को भुलाकर फिर साथ रहने के लिए सहमत हो गए।

शिकायतकर्ता ने आयोग में बताया कि 2005 में उसका विवाह हुआ था। इसके 17 सालों बाद उसके पति की दोस्त ने उसे धमकाया और स्वयं उसके पति से शादी करने के लिए उसे तलाक लेने के लिए धमकाया। शिकायत पर आयोग ने दूसरी महिला से पूछा तो उसका कहना था कि उसने उससे शादी की है, लेकिन विवाह का प्रमाणित दस्तावेज नहीं है।

आयोग ने कहा- दूसरी महिला से पति ने रखे संबंध तो पत्नी कर सकती है एफआईआर

आयोग ने कहा कि पति पत्नी को छोड़कर अपने महिला मित्र के साथ रह रहा है, लेकिन इस संबंध को वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता। यदि दूसरी महिला के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था नारी निकेतन में कराई जा सकती है। यदि दूसरी महिला फिर भी पति से संबंध रखे तो पत्नी उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करा सकती है। हालांकि समझाने के बाद पति-पत्नी साथ रहने के लिए राजी हो गए।

एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य कई बार चर्चा हुई लेकिन एकमुश्त भरण-पोषण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पति ने पत्नी के गहने को गिरवी भी रख दिया है। इस मामले में आयोग ने काउंसलर नियुक्त किया। दोनों पक्षों के मध्य चार माह के भीतर गहनों की वापसी करने पर सहमति बनी। सुनवाई में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डा. अर्चना उपाध्याय और बालो बघेल ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की।

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