कानून व्यवस्था

SATTA;महादेव एप के पैनल आपरेटर नीतीश दीवान की रिमांड तीन दिन बढी,नहीं आए 13 आरोपी

रायपुर, आनलाइन महादेव सट्टा एप मामले में ईडी की हिरासत के बाद तीन दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए नीतीश दीवान को फिर से तीन दिन ईडी की रिमांड पर रहना होगा। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सोमवार को यह आदेश दिया।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक डा. सौरभ पांडेय ने बताया कि 17 फरवरी को ईडी की गिरफ्त में आए भिलाई के वैशाली नगर निवासी महादेव एप के पैनल आपरेटर नीतिश दीवान की आठ दिन की रिमांड खत्म होने पर बीते शनिवार को विशेष अदालत में पेश किया गया था। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के अवकाश पर होने से उनकी अनुपस्थिति में न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने सुनवाई करते हुए दीवान को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। सोमवार को फिर से नीतीश को जेल से कोर्ट में लाकर पेश किया गया, जहां न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ईडी के आवेदन पर पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड मंजूर कर लिया। अब बुधवार को नीतीश को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

13 आरोपी नहीं आए

सट्टेबाजी के मामले में आरोपित बनाए गए 13 आरोपितों को विशेष कोर्ट ने नोटिस जारी कर शनिवार और सोमवार को कोर्ट में पेश होने को कहा था। इसमें महादेव एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, सहयोगी रवि उप्पल, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, पूनाराम वर्मा, शिवकुमार वर्मा, यशोदा वर्मा, पवन नत्थानी, रोहित गुलाटी, अनिल अग्रवाल, शुभम सोनी समेत दो अन्य लोग शामिल हैं, लेकिन एक भी आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुए, लिहाजा सभी को दोबारा नोटिस जारी कर छह अप्रैल को हाजिर होने को कहा गया है। ईडी की टीम ने इस केस में पीएमएलए 2002 के तहत तलाशी के दौरान कुल चल संपत्ति 572.41 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, वहीं 142.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इस मामले में अभियोजन ने दो शिकायतें 20 अक्टूबर, 2023 और एक जनवरी 2024 को दर्ज की थी। अब तक नौ आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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