कानून व्यवस्था

Liquor Scam; ईडी ने अब सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी बनाया आरोपी

नई दिल्ली, । दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है।राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर आरोप पत्र में आरोपितों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है।

बता दें कि जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं।

जानकारी के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में यह आठवीं चार्जशीट है. हालांकि आरोपपत्र अभी कोर्ट के समक्ष रखा जाना बाकी है. फाइलिंग काउंटर पर फाइलिंग हो चुकी है. आज अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आज अभियोजन शिकायत दायर की जा रही है और AAP को आरोपी बनाया गया है.

एएसजी राजू ने आज अदालत को बताया कि रिश्वत हवाला के माध्यम से भेजी गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अब तक 7 आरोपपत्र दाखिल किए हैं. 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल और 15 मार्च को के. कविता समेत 18 लोगों को अबतक गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में पिछले साल मार्च में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं.

AAP को क्यों बनाया गया आरोपी ?

गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती है. कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 70 भी लागू होती है. धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है. बता दें कि जांच एजेंसी का आरोप है कि ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा प्रदान की गई 100 करोड़ रुपये की “रिश्वत” में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल AAP द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए किया गया था. इसलिए अब ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है.

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