RAILWAY; बेवजह अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध, फिर भी तीन महीने में 382 मामले दर्ज,344 व्यक्तियों पर कार्यवाही

*रायपुर रेल मंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनधिकृत अलार्म चेन खींचने के 1273 मामले

रायपुर , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल यात्रियों से अपील करता है कि वे बिना किसी उचित कारण के छोटी-मोटी वजहों से ट्रेनों में अलार्म चेन खींचने से बचें और इसका सहारा केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही लिया जाना चाहिए। सुरक्षा या सुरक्षा संबंधी मुद्दों का सामना करने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अलार्म चेन प्रदान की जाती हैं ताकि लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड का ध्यान आकर्षित किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से रोका जा सके ।

   बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। दंड में एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना 1000/- रुपये या दोनों शामिल हैं। अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) पूरे भारत में रेल सेवाओं के विलंबित संचालन के लिए इसे एक प्रमुख कारक माना जाता है। किसी भी रेलगाड़ी के असामान्य रूप से रुकने से न केवल उस विशेष रेलगाड़ी की समयबद्धता प्रभावित होती है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की समयबद्धता भी प्रभावित होती है, साथ ही रेल यात्रियों का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। यह देखा गया है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जब ट्रेन में सवार गैर-यात्री, जो वास्तव में अपने परिजनों को विदा करने आए होते हैं, ट्रेन के रवाना होने से पहले समय पर उतरने में विफल हो जाते हैं, जिससे सह-यात्रियों को असुविधा होती है और साथ ही रेलगाड़ियों की समयबद्धता भी प्रभावित होती है।

 भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन रेलगाड़ियों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) की घटनाएं रेल सेवाओं की समयबद्धता को प्रभावित करती रहती हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल प्रतिदिन औसतन 60 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है, इसके अलावा 38 पैसेंजेर रेलगाड़ियाँ प्रतिदिन 50,855 यात्रियों को ले जाती हैं।  वर्ष 2023-24 के दौरान, रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 1273 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 1235 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा उनसे 05,38,080/- रुपये का जुर्माना राजस्व प्राप्त किया गया।  वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 के 01 अप्रैल से 30 जून, 2024 तक, रायपुर रेल मंडल ने अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग के लिए 382 मामले दर्ज किए हैं और इसमें 344 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा उनसे 9,000/- रुपये का जुर्माना वसूला गया है। रेलवे ने यात्रा करने वाले लोगों से अपील करता है कि वे ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए अलार्म चेन पुलिंग से बचें । किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के मामले में, यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले संबंधित कोच के प्रभारी ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई)को आवश्यक निवारण के लिए सूचित करना चाहिए। साथ ही, रेल उपयोगकर्ताओं को रेलमदद  एवं हेल्पलाइन139 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है, जो सभी रेल संबंधी शिकायतों, आवश्यक सहायता का समाधान है। 

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  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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