कानून व्यवस्था

PROTEST; आईएएस संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट पहुंचा मामला, छत्तीसगढ में भी ब्राह्मण समाज में आक्रोश

रायपुर, इंदौर की कोर्ट में आईएएस अधिकारी और अजाक्स प्रमुख संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

इंदौर कोर्ट में IAS ऑफिसर संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। वर्मा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (AJAKS) के नए प्रेसिडेंट हैं। विगत दिनों संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के बेटियों के बारे में अपमानजनक ,अमर्यादित , अशोभनीय बातें की गई थी । उनके द्वारा कही गई बातें सोशल मीडिया में  वायरल हो रही है। इससे छत्तीसगढ में भी ब्राह्मण समाज काफी आहत है । उनकी इस कृत्य से आपसी सौहार्द्र बिगड़ने की संभावना है। ब्राह्मण समाज में उनकी इन बातों से  काफी आक्रोश है ।

थाने में शिकायत

ब्राह्मण समाज तहसील कुरुद धमतरी ने पुलिस थाना में शिकायत करते हुए उनके विरुद्ध तत्काल भारती संहिता की धारा 196,298, 199 एवं धारा 4 स्त्री प्रतिषेध अधिनियम  एवं धारा 153 आई टी एक्ट सेक्शन 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कठोर प्रशासनिक कार्यवाही कर समाज को न्याय दिलाने की मांग की है। संतोष वर्मा  एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिसने संविधान का शपथ लिया  है ,सभी नियम को  व कानून का ज्ञान होते हुए भी  ऐसा गैर जिम्मेदारी पूर्वक बातें बोलना उनकी मानसिक दिवालियापन को प्रदर्शित करता है ।
 ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों में अध्यक्ष के पी तिवारी, लक्ष्मीकांत द्विवेदी सचिव, हैग्रीव प्रसाद शर्मा, आशीष शर्मा, जगजीवन मिश्रा, कमल शर्मा, कैलाश शुक्ला, शिव मोहन पांडे, अनिल झा, सोनू द्विवेदी, शरद पांडा एवं समाज के अन्य सम्माननीय जन है।

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