कोरोना वायरस सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में संक्रामक रोग घोषित
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी रायपुर, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर इसे आगामी आदेश तक प्रभावशील किया गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 (क्र. 36 सन् 1949) की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाइड इन्फेटियस डिसीस) रोग घोषित किया गया है।
वार्षिक शिविर और अन्य व्यापारिक संस्थानों के उपकरणों का सत्यापन स्थगित
रायपुर, नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ द्वारा वार्षिक शिविर एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों के उपकरणों का सत्यापन का कार्य स्थगित कर दिया गया है।
नियंत्रक विधिक मापविज्ञान से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के ‘ए‘ तिमाही (01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक) में आयोजित होने वाले वार्षिक शिविर एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों के उपकरणों का सत्यापन, मुद्रांकन कार्य जिनका संपादन अब तक नहीं हुआ है। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए शेष वार्षिक शिविरों को स्थगित कर दिया गया है। इन शिविरों को आगामी 30 अप्रैल 2020 तक संपादन करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि वर्ष 2019-20 में विभाग को आबंटित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इस अवधि में संपादन किए जाने वाले पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य की शुल्क वही होगी जो छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के अनुसूची-9 में उल्लेखित है।
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