अंबिकापुर, सरगुजा के जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा विभाग अंबिकापुर में शासकीय राशि के गबन के गंभीर मामले में थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर में सहायक ग्रेड-2 एवं प्रभारी लेखा शाखा प्रदीप कुमार अंबष्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उप संचालक डॉ. आर.पी. शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आवेदन और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई।
कार्यालयीन अभिलेखों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता की आशंका पर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट में विभिन्न विभागीय योजनाओं और जिला पशु रोगी कल्याण समिति की राशि सहित कुल 1 करोड़ 7 लाख 84 हजार 340 रुपये शासकीय बैंक खातों में जमा नहीं किए जाने की पुष्टि हुई है।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कर्मचारी ने स्वयं निर्मित पदमुद्रा का उपयोग कर सीजीटीसी/एमपीटीसी रसीदें जारी कीं और प्राप्त राशि को शासकीय खातों में जमा नहीं किया। बैंक स्टेटमेंट की जांच में उक्त राशि का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।






