कोरोना वायरस; सभी शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे
वार्षिक परीक्षाओं पर असर नहीं रायपुर ,छत्तीसगढ में कोरोना वायरस केे चलते स्कूल-विद्यालय केे बाद अब महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लायब्रेरी, जिम के अलावाआ आंगनबाडी भी 31 मार्च तक बंद कर दिये गये हैैं। केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में जारी एडवाइजरी के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। इस अवधि में होने वाली वार्षिक परीक्षाएं यथावत संचालित होती रहेंगी।
इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय से प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को परिपत्र जारी कर दिया गया है। 31 मार्च तक तकनीकी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के समस्त शासकीय एवं निजी संस्थान एवं प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगा।
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के संचालक तकनीकी शिक्षा, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण-लाईवलीहुड कॉलेज परियोजना रायपुर, कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और प्राचार्य, समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक संस्थान, फार्मेसी संस्थान एवं आर्किटेक्चर संस्थान के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षाएं यथावत पूर्व समय-सारणी के अनुसार सम्पन्न होगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए अनिवार्य स्टॉफ की व्यवस्था यथावत रहेगी। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च तक बंद रहेंगे वजन त्यौहार और पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रम स्थगित केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। इस अवधि में हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा। वजन त्यौहार एवं पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने विभागीय आयुक्त, सभी संभागीय संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वीमिंग पुल एवं वॉटर पार्क रहेंगे बंद नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पुल) एवं वॉटर पार्क अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगा।नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। वाहनों में साफ-सफाई के निर्देश राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इसके तहत वाहनों में भी बेहतर साफ-सफाई के निर्देश दिये गए है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों, सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा यान संचालकों-मालिकों और यातायात-परिवहन संघों को परिपत्र जारी कर कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जन-जागरूकता की दृष्टि से अपने वाहनों में बेहतर साफ-सफाई रखें। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 94 के प्रावधानों के तहत लोक सेवा यानों (स्टेज कैरिज एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज, ऑटो रिक्शा, टैक्सी केब, मैक्सी केब, स्कूल बस, प्रायवेट सेवा यान, ई-रिक्शा आदि) में राज्य के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अनुमोदित द्रव्य के द्वारा विसंक्रामण करने को कहा गया है। सभी परिवहन अधिकारियों को इस निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।