Hemant Soren की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने ED को जारी किया नोटिस

रांची,  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soen) को ईडी (ED) कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत में उनकी जमानत याचिका (Hemant Soren Bail Plea) खारिज कर दी है। भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में बीते 4 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले बीते तीन मई को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।  

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पूर्व मुख्‍यमंत्री ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।ईडी ने उन्‍हें 31 जनवरी की रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रांची (Ranchi) के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं। आज जस्टिस संजीव खन्‍ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की।

10 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुआ एक याचिका का निपटारा

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की एक अन्‍य याचिका का निपटारा किया था। इसमें पूर्व सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी, जिसे अप्रासंगिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। चूंकि इससे पहले ही हाई कोर्ट का फैसला आ गया था इसलिए याचिका को प्रभावहीन बताया गया, जिस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।  

इस मामले में हुई थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी

बता दें कि रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा (Ranchi Land Scam) करने के आरोप में ईडी ने पूछताछ के बाद 31 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड मिली थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल 2024 को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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