वन्यप्राणी

जगदलपुर/ रायपुर, भालू के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के मामले में वनमंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना स्थल ग्राम डब्बा मरका क्षेत्र के ग्राम पुट्टेपाड़ के आरोपी वंडो भीमा पिता पाण्डू जाति मुरिया (20 वर्ष) एवं चंडो देवा पिता देवा जाति मुरिया (40 वर्ष) चिन्हित किये गये है।
विभिन्न सामचार पत्रों के माध्यम से भालू के साथ हुए क्रूरता पूर्वक व्यवहार और उसकी हत्या मामले में प्रकाशित समाचार के आधार पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष PIL फाईल किया गया है। इस मामले को वन मंत्री केदार कश्यप ने अक्षम्य अपराध मानते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ’ग. तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (व.प्रा.) छ.ग. को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके पश्चात मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर ने त्वरित जांच कमीटी बनाई गयी ।
वायरल वीडियो को देख कर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि यह घटना सुकमा क्षेत्र का हो सकता है। इस आधार पर वनमण्डलाधिकारी सुकमा के द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर जांच प्रारंभ की गई सभी परिक्षेत्र अधिकारी एवं परिसर रक्षकों को अपने क्षेत्र के ग्रामों एवं वनक्षेत्रों में सघन पतासाजी कराने, क्षेत्र के आवसीय स्कूलों में एवं पोटा केबिनों में अध्ययनरत छात्रों, शिक्षक, एवं पढ़नेवाले छात्रों, संदिग्ध ग्रामीणों की सूचीबद्ध कर वृस्तृत जांच करने के निर्देश दिये गये । भालू को जख्मी करने वाले का पता बताने वाले को वन विभाग द्वारा ईनाम रू. 10,000 देने एवं पता बताने वाले का नाम गोपनीय रखने का ऐलान किया गया।
पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सहयोग से जांच दल ग्राम पुट्टेपाङ क्षेत्र भेजा गया, लेकिन आरोपी ग्राम में नहीं पाये गये तथा फरार होने की आशंका की गई। जांच दल सक्रियता से क्षेत्र पर तैनात थे तथा विभिन्न स्थानों पर तलासी में क्रियारत रहे व प्राप्त सूचनाओ को आदन प्रदान करते रहे। इसी दौरान आरोपियों का पता चला तब कल दोनो आरोपियों को पकड़ा गया।