रायपुर-बिलासपुर जेल से 100 बंदी रिहा,1500 बंदी रिहा होंगे
रायपुर, प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जेल रायपुर एवम बिलासपुर के100 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इसमेंं रायपुर जेल के 67 बंदी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिट अपील पर सुनवाई की। सुनवाई को जस्टिस प्रशान्त मिश्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश से 1500 कैदियों की रिहाई पर निर्णय हुआ।
इसके तहत ऐसे विचाराधीन कैदी एवं जिनको सात साल की सजा का प्रावधान है और तीन महीने से जेल में बंद है, उनको अंतरिम राहत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया जाए। रायपुर जेल से आज 67 विचाराधीन कैदियों को विशेष समयावधि के लिए न्यायालय प्रक्रिया के तहत रिहा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा ने उन्हें मास्क भेंट कर कोरोना वायरस से कैसे अपने आप को और परिवार को बचाने उसके लिए उचित सावधानियों पर ध्यान एवं भविष्य में ऐसे अपराध न हो की मंगल शुभ कामनाएं सहित जेल परिसर से विदा किया ।
इसी निर्णय का पालन करते हुए कलेक्टर और एसपी ने केंद्रीय जेल को निर्देशित किया। इस निर्देश के बाद बिलासपुर जेल से शुक्रवार की देर रात 33 बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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