SUSPEND;बीईओ एमडी. दीवान निलंबित,अतिशेष शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार करने में लापरवाही
निलंबित

0 आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर ने की कार्रवाई
बिलासपुर, स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा एम.डी. दीवान को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा की गई है।
शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखण्ड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर वरीयता सूची तैयार की जानी थी। जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में अनियमितताएं पाई गईं हैं। सूची की त्रुटियों को काउंसलिंग के पूर्व ठीक कर प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली गई, लेकिन वरीयता सूची तैयार करने में बरती गई लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया था। इसी के आधार पर बिलासपुर संभागायुक्त ने बीईओ दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर नियत किया गया है।
अकलतरा ब्लॉक में भी शिकायत
वरीयता सूची बनाने में गड़बड़ी की शिकायत अकलतरा ब्लॉक में भी सामने आई है। इसकी लिखित शिकायत शिक्षक अनिल कुमार बंजारा ने कलेक्टर से की है। शिकायत के मुताबिक, 4 जून को आयोजित गणित विषय के काउंसिलिंग में हलधर प्रसाद साहू, धरमलाल साहू व सुभाष कुमार देवांगन का नाम अतिशेष सूची की वरिष्ठता सूची में गलत तरीके से कनिष्ठ से वरिष्ठ बताकर काउंसिलिंग करा दी गई।
इसके कारण उनके वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पाया और पास के स्कूल मिलने से वंचित रह गए। दावा आपत्ति के लिए समय नहीं दिया गया और काउंसिलिंग करा रहे अधिकारी-कर्मचारियों ने स्कूल चयन करने मजबूर किया। शिकायतकर्ता अनिल कुमार बंजारा के मुताबिक, उनकी पदोन्नति तिथि फरवरी, 2017 है जबकि उक्त तीनों शिक्षकाें की पदोन्नति तिथि जून, 2023 है। त्रटिपूर्ण काउंसिलिंग में सुधार करने की मांग शिक्षक ने कलेक्टर से की है।