POLICE; छत्तीसगढ़ में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, फूंक से नहीं अब गंध से ही पकड़े जाएंगे चालक,हाईटेक मशीनों से होगी जांच

रायपुर, सड़कों पर बढ़ती रफ्तार और नशे के खतरनाक मेल को रोकने के लिए राज्य पुलिस अब हाईटेक तरीके अपनाने जा रही है. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है.

पुलिस के बेड़े में अब एडवांस ब्रीद एनालाइजर मशीनें शामिल की जा रही हैं, जो बिना फूंक लिए ही केवल गंध के आधार पर यह पता लगा लेंगी कि चालक नशे में है या नहीं. इसके अलावा शहरों में नो-पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए बड़ी संख्या में व्हील लॉक भी खरीदे गए हैं. इन नए उपकरणों को रायपुर, बिलासपुर और भिलाई समेत कई शहरों में उपलब्ध कराया जा रहा है.

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, सभी जिलों के पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों को इन मशीनों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. खास बात यह है कि इन एल्कोमीटर में ‘नो-ब्लो’ फीचर है, जिससे जांच प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी. अब वाहन चालकों को मशीन में फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल चालक के पास मशीन ले जाते ही यह हवा में मौजूद शराब की गंध से अल्कोहल की मात्रा का आकलन कर लेगी. इससे जांच के दौरान बहाने बनाने वाले चालकों पर भी तुरंत कार्रवाई हो सकेगी. साथ ही, मशीन द्वारा रिकॉर्ड किया गया डिजिटल डेटा कोर्ट में साक्ष्य के रूप में भी मान्य होगा.

नो-पार्किंग पर सख्त कार्रवाई

शहर में अव्यवस्थित पार्किंग से लगने वाले जाम को कम करने के लिए पुलिस ने व्हील लॉक टीम तैयार की है. नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को मौके पर ही लॉक कर दिया जाएगा और जुर्माना भरने के बाद ही वाहन को छोड़ा जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि इससे लोगों में नियमों का पालन करने की आदत विकसित होगी.

डिजिटल निगरानी भी होगी तेज

पुलिस अब केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी निगरानी बढ़ा रही है. इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नेक्स्ट जेन एम-परिवहन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन चालान प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है.

ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी

ट्रांसपोर्टरों को भी आगाह किया गया है कि वे अपने केंद्रों पर ब्रीद एनालाइजर की व्यवस्था करें, ताकि नशे में ड्राइवर सड़कों पर उतर ही न सकें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चालक नशे की हालत में हादसे का कारण बनता है, तो उस पर सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट ही नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक धाराओं में भी कार्रवाई कर सीधे जेल भेजा जाएगा.

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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