POLICE; ई-चालान नहीं भरा तो ब्लॉक होंगी गाड़ी की सेवाएं, लाइसेंस और बीमा भी नहीं करा पाएंगे

0 रायपुर पुलिस कमिश्नर की सख्ती, 90 दिन में भुगतान न करने पर सीधे कोर्ट में पेश होगा मामला
रायपुर, पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने आईटीएमएस कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था और ई-चालान प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वसूली के आरोपों से बचने के लिए पुलिस अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करे और केवल ई-चालान ही जारी किए जाएं। चालान की सूचना वाहन मालिक को मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ने ई-चालान की जुर्माना राशि जमा न करने वालों पर सख्ती बरतने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि, परिवहन विभाग से समन्वय कर ऐसे वाहनों की सेवाएं बाधित की जाएं। जब तक ई-चालान का भुगतान नहीं होगा, तब तक लाइसेंस नवीनीकरण, परमिट, फिटनेस, नामांतरण, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे कार्य रोक दिए जाएंगे। जुर्माना राशि जमा करने के बाद ही ये सेवाएं फिर शुरू हो सकेंगी।

नियमों के अनुसार, ई-चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर मामला अनिवार्य रूप से कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में प्रकरण भेजने से पहले वाहन मालिक को अंतिम नोटिस भी दिया जाएगा। डॉ. शुक्ला ने कहा कि इस व्यवस्था से ई-चालान जमा करने की दर बढ़ेगी और लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक होंगे।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर के खराब कैमरों को तत्काल सुधारने और नशे में वाहन चलाने वालों व नो-एंट्री का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर जांच कर सीधे कोर्ट का चालान बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।




