विमानतल पर तैनात किए जाएंगे राजस्व अधिकारी और पुलिस बल
कोरोना की दहशत; यात्रियों के असहयोग के चलते स्वास्थ्य विभाग ने बताई जरूरत
रायपुर,रायपुर विमानतल पर विदेश प्रवास से लौट कर आ रहे यात्रियों के असहयोग के चलते कोरोना वायरस संक्रमितों की स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। संदिग्धों की पहचान और आइसोलेशन में सहयोग नहीं मिलने के कारण नवा रायपुर के झांझ में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर और निमोरा में की गई व्यवस्था के सुचारू संचालन में भी समस्या आ रही है। यात्रियों के असहयोग और कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान व आइसोलेशन में परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गृह विभाग से इन जगहों पर राजस्व अधिकारियों तथा पुलिस बल तैनात करने कहा है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा विदेश से लौटने वाले नागरिकों की स्क्रीनिंग और उनके परिजनों एवं अन्य लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रखने 14 दिनों की निगरानी में रखने की सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने प्रभावित क्षेत्रों से लौटे और आम लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सहभागिता निभाते हुए विदेश यात्रा से लौटे लोगों की जानकारी तत्काल हेल्पलाइन नंबर 104 पर देने कहा है, ताकि इसका फैलाव रोकने आवश्यक कदम उठाए जा सके। सभी कोचिंग सेंटर आगामी आदेश तक बंद रायपुर, कलेक्टर डाॅ. एस भारतीदासन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) की संभावनाओं एवं उसके संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए रायपुर जिले में संचालित समस्त कोचिंग सेंटर को 31 मार्च या आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने हेतु निर्र्देिशत किया है।
जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई रायपुर, कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। कलेक्टर रायपुर डाॅ. एस. भारतीदासन ने बताया है कि अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड-19 के प्रबंधन के लिए) को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा। इन वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के साथ-साथ इनकी उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम, अनुविभागीय दंडाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, को आवश्यक वस्तु आदेश 2020 को लागू करने हेतु सशक्त किया गया है। भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया है। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी।
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