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ढाका, बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, रेहाना के बच्चों रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और अजमीना सिद्दीक, ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक और 48 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। राजधानी ढाका की एक अदालत ने इन सभी लोगों के खिलाफ राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके RAJUK से 30 कट्ठा जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका मेट्रोपोलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) की तरफ से दायर तीन अलग-अलग आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया और आरोपियों के अदालत से गैर-हाजिर रहने की वजह से गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फैसला एक पुराने और संवेदनशील मामले में आया है, जिसने न सिर्फ सरकार के भीतर हलचल पैदा कर दी है, बल्कि शेख हसीना के विरोधियों को भी एक नया राजनीतिक हथियार थमा दिया है। ACC के सहायक निदेशक (अभियोजन) अमीनुल इस्लाम ने मामले की पुष्टि की और कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी आदेशों के निपटाने पर रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले, 10 अप्रैल को इसी अदालत ने राजुक प्लॉट आवंटन से संबंधित एक अलग भ्रष्टाचार मामले में शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और 16 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

भारत में रह रही हैं शेख हसीना

बता दें कि इसी साल 13 जनवरी को एसीसी के उप निदेशक सलाहुद्दीन ने शेख रेहाना के खिलाफ कथित तौर पर अधिकार का दुरुपयोग करके पूर्वाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में 10-कट्ठा प्लॉट हासिल करने का मामला दर्ज किया था। मामले में शेख हसीना और ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक सहित 15 आरोपियों के नाम थे। जांच के बाद एसीसी के सहायक निदेशक अफनान जन्नत केया ने 10 मार्च को 17 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया, जिसमें दो और नाम जोड़ दिए गए। वहीं दूसरे मामले में, अफनान जन्नत केया ने भी पूर्वाचल में 10-कट्ठा प्लॉट हासिल करने में इसी तरह की अनियमितताओं के लिए अजमीना सिद्दीक के खिलाफ चार्जशीट दायर किए। इस मामले में शुरू में ट्यूलिप सिद्दीक और शेख हसीना सहित 16 आरोपियों के नाम थे, लेकिन 10 मार्च को पेश किए गये अंतिम आरोप पत्र में 18 लोगों के नाम थे।

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