राज्यशासन

SUSPEND; लोहराकोट कालेज के प्राचार्य और पिथौरा कॉलेज के चार सहायक प्राध्यापक निलंबित, विभागीय जांच भी होगी

0 पीएम-उषा मद में अनियमितता पर शासन का सख्त रुख

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 पीएम-उषा मद में अनियमितता पर शासन ने सख्त रुख अख्तियारकिया है। जारी आदेश के अनुसार शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी पर पीएम-उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी तथा वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है।

इसी तरह पिथौरा महाविद्यालय में पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 एवं संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है। निलंबित किए गए सहायक प्राध्यापकों में डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. हरभजन सिंह विशाल, पीठ सिंह ठाकुर एवं डॉ. एस.एस. दीवान सभी शासकीय महाविद्यालय पिथौरा के नाम शामिल हैं।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है।
 निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

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