कानून व्यवस्था
उरला में पठारीडीह से सिंघानिया चौक तक भारी वाहनों की आवा-जाही पर लगी रोक; सडक दुर्घटनाओं और जन मानस के विरोध का कारण
कलेक्टर डॉ भुरे ने जारी किया आदेश, सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित
रायपुर , जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने उरला इंडस्ट्रीयल एरिया में पठारीडीह से सिंघानिया चौक तक एक माह के लिए भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। इस सड़क पर अगले एक महीने तक सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
पठारीडीह से लेकर सिंघानिया चौक तक पिछले पांच वर्षो में हुई सडक दुर्घटनाओं और आमजन मानस के विरोध को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय थाना प्रभारी के साथ उरला के नगर पुलिस अधीक्षक से भी प्रतिवेदन मांगा गया था। जिला दण्डाधिकारी ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के प्रावधानों के तहत की है।