छत्तीसगढ़ हाई काेर्ट में 15 से ग्रीष्मकालीन अवकाश;12 जून से होगी नियमित सुनवाई

बिलासपुर , छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 15 मई से नौ जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में लोगों की सुविधा के लिए अवकाशकालीन बेंच का भी गठन किया गया है। अवकाश के दौरान अलग।अलग तिथियों में आठ अवकाशकालीन बेंच का गठन किया जाएगा। इसमें मामलाें की सुनवाई होगी। अवकाश के दौरान अगर किसी को अत्यावश्यक कार्य के सिलिसिसले में हाई कोर्ट से राहत व न्याय की जरुरत है तो वे अर्जेंट हियरिंग के जरिए हाई काेर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर बेंच का गठन किया जाएगा और मामलों की सुनवाई होगी। ऐसे मामलों में बेंच मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गीष्मकालीन अवकाश के बाद 12 जून .2023 को हाई कोर्ट खुलेगा।

अवकाश के दिनों में ऐसे रहेगी व्यवस्था

0 ग्रीष्मावकाश के दौरान, सभी दीवानी/आपराधिक/रिट मामले दाखिल किए जाएंगे।

0 अवकाशकालीन न्यायाधीश किसी भी आकस्मिकता के मामले में मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी अन्य न्यायाधीश के साथ अपने आधिपत्य की अदला-बदली कर सकते हैं।

0 अवकाशकालीन न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट का आयोजन करेंगे और अत्यावश्यकता मामले में निर्धारित समय के बाद भी सुनवाई कर सकेंगे।

0 ग्रीष्मावकाश के दौरान रजिस्ट्री प्रतिदिन 10 बजे से खुली रहेगी।

0 शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर पूर्वाह्न से शाम पांच बजे तक रजिस्ट्री खुली रहेगी।

0 ग्रीष्मावकाश के दौरान इन मामलों को किया जाएगा सूचीबद्ध

0 तत्काल के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट, सिविल व आपराधिक मामले।

0 नई और लंबित जमानत आवेदनों पर सुनवाई होगी।

0 अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए तत्काल सुनवाई के आवेदन और आवेदन की आवश्यकता नहीं है और इसे ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा। जमानत आवेदनों के अलावा लंबित मामलों की सूची के लिए तत्काल सुनवाई आवेदन और गर्मी की छुट्टी के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है।

0 अवकाशकालीन न्यायाधीशों के मामले नहीं पहुंचे हैं, तो उसे अगले अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।

ऐसे जारी होगा काजलिस्ट

न्यायपीठों की बैठक के दिन से पहले के कार्य दिवस को अपराह्न 1.30 बजे तक दर्ज किए गए मामलों व आवेदनों को बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और बैठक के ठीक पहले वाले दिन वाद सूची प्रकाशित की जाएगी।

0 इन तिथियों में अवकाशकालीन बेंच

0 15, 18, 22, 25 और 29 मई, 2023 और एक,पांच और आठ जून, 2023 को अवकाशकालीन जज बैठेंगे व काजलिस्ट में जारी मामलों की सुनवाई करेंगे।

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