आरडीए में सरचार्ज की छूट की अवधि फिर बढ़ी;अब 16 अक्टूबर तक हो सकेगा भुगतान
0 आवासीय-व्यावसायिक की बकाया राशि एक साथ भुगतान पर मिल रही छूट
रायपुर, रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से बकाया राशि का एक साथ भुगतान पर सरचार्ज राशि में छूट की अवथि को बढ़ा कर 16 अक्टूबर 2023 तक कर दिया है। प्राधिकरण की सीईओ धर्मेश कुमार साहू ने कहा है कि आवंटितियों व्दारा विभिन्न छूट की अवधि को बढ़ाने की लगातार मांग पर यह निर्णय लिया गया है। इससे प्राधिकरण को समय पर राशि प्राप्त होगी तथा आवंटितियों की छूट की बचत का सीधा लाभ होगा। इसीलिए एक मुश्त राशि भुगतान पर सरचार्च राशि में 16 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि यह छूट कौशल्या माता विहार (कमल विहार) और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित फ्लैट्स सहित पुरानी योजनाओं में आवंटिति संपत्तियों पर दी जा रही ह। इसमें आवासीय में 50 प्रतिशत और व्यावसायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत सरचार्ज राशि की छूट दी जा रही है। भुगतान के संबंध में आवंटिति अपनी बकाया राशि का भुगतान उनके मोबाईल में प्राप्त डिमांड नंबर के आधार पर ऑनलाईन भी कर सकते हैं।