पहचान छिपाकर शादी की तो होगी 10 साल की सजा; भारतीय न्याय संहिता में कड़े प्रावधान
नई दिल्ली, पीटीआई, कई दशकों पर पहले अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भारतीय दंड संहिता (IPC) में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब IPC के स्थान पर एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता (BNS) लाया जा रहा है। इस विधेयक में लव जिहाद के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो 10 साल तक की कैद हो सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक, इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 विधेयक
गौरतलब है कि शुक्रवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह में 3 विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार महिलाओं से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया गया है। अमित शाह ने लोकसभा में 1860 के भादंसं (IPC) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक पेश किया।
फिलहाल ये है व्यवस्था
गौरतलब है देश की अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से निपटती हैं, लेकिन IPC में इसके लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। मौजूदा व्यवस्था में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो ऐसा यौन संबंध दुष्कर्म नहीं कहलाएगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब इसे दुष्कर्म की श्रेणी में लाया गया है और इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लव जिहाद के मामलों पर कैसे होगी सख्ती
दरअसल, ‘लव जिहाद’ शब्द अंग्रेजी के ‘लव’ यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द ‘जिहाद’ से मिलकर बना है। यहां ‘लव जिहाद’ से मतलब है, एक धर्म विशेष का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को झूठे प्यार में फंसा कर लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है। इसे ही लव जिहाद कहा जाता है। अब प्रस्तावित बिल में पहचान छुपाकर शादी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।