सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ
*31 दिसंबर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के जारी आदेश अनुसार राज्य कर्मचारियों को आगामी तिथि पर सेवानिवृति पश्चात् वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि राज्य में 31 दिसंबर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आगामी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा l संघ द्वारा लगातार उक्त प्रकरण को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार किया जाता रहा है l
वित्त विभाग राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अगस्त को जारी आदेश अनुसार निर्णय लिया गया है कि जिन शासकीय सेवकों के द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक को वेतन वृद्धि की अहर्ता प्राप्त कर ली गई है किंतु आगामी दिवस को सेवा में नहीं रहने के कारण वेतन वृद्धि देय नहीं होती है ऐसे प्रकरणों में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त वेतन में वेतन वृद्धि काल्पनिक आधार पर दिया जाए l इसका पूर्ण लाभ पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा l
संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, जिला अध्यक्ष फारूक कादरी, जिला सचिव देवेंद्र साहू, संभागीय अध्यक्ष नासिर अली, महामंत्री पदमेश शर्मा, मुक्तेश्वर देवांगन, तिलक यादव, विमल सोनी, अतुल मिश्रा, विजय वर्मा, राजू दास, फिरोज खान, पवन गुरुपंच, रेखराज शर्मा, चंदू लाल चंद्राकर, एम आर खान, बसंत द्विवेदी आदि ने शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है l
सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन पुनरीक्षित भी होगा- विजय झा
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 के तहत सातवें वेतनमान में जो शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को वेतन वृद्धि प्रदान की जाती थी। ऐसे में जो शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 364 दिन काम करने के बाद केवल 1 दिन के अंतर से वेतन वृद्धि से वंचित हो रहे थे। याचिकाकर्ता एवं कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि ऐसे प्रकरणों में अनेक बार उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश जारी कर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय प्रतिपादित किया था।
माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 5664 वर्ष 2022 याचिका कर्ता विजय कुमार झा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन प्रस्तुत किया गया था। सभी याचिकाओं में आदेश उपरांत राज्य सरकार ने विचारोंपरांत निर्णय लिया है तथा वित्त विभाग द्वारा आज 3 अगस्त 2023 को वित्त निर्देश 26/ 2023 जारी करते हुए, ऐसे समस्त शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत हुए हैं। उन्हें काल्पनिक रूप से गणना करते हुए वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो शासकीय सेवक सेवा निवृत हो चुके हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार अब प्रदेश में 30 जून को सेवानिवृत होने वाले सभी शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ तथा सेवानिवृत्ति पूर्व गणना किया जाकर एरियस का लाभ एवं पेंशन पुनरीक्षण करते हुए पेंशन में वृद्धि किया जावेगा।