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नगर निगम; 1अप्रैल से गीला व सूखा कचरा अलग-अलग लेना अनिवार्य, खाली भूखण्डों के स्वामियों को बाउंड्रीवाल बनाने नोटिस

रायपुर, आज नगर निगम के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने निगम मुख्यालय महात्मा गाॅधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा कर 1 अप्रैल से गीला व सूखा कचरा अलग-अलग लेना अनिवार्य करने एवं खाली भूखण्डों के स्वामियों को बाउंड्रीवाल बनाने नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। 

आयुक्त ने कहा कि अभी भी विभिन्न स्थानों से गीला व सूखा कचरा मिक्स लिया जा रहा है। अब यह अनिवार्य रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मानकों के अनुरूप पूरी तरह बंद होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 से नगर निगम के सभी 10 जोनो के समस्त 70 वार्डो से सूखा एवं गीला कचरा आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों से अनिवार्य रूप से पृथक-पृथक ही लिया जाना चाहिए। गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं देने की स्थिति बनी रहने पर संबंधित आवासीय , व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमानुसार कडी कार्यवाही की जाये। इस मामले में कोई भी लापरवाही कदापि सहन नहीं की जायेगी। सभी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में समस्त 70 वार्डो में 1 अपै्रल 2023 से पृथक-पृथक सूखा एवं गीला कचरा लेने की जनसाधारण को जानकारी देने सार्वजनिक मुनादी जोनो के माध्यम से अनिवार्य की जाये। 

  आयुक्त ने निगम क्षेत्र में खाली भूखण्डों में कचरा डालकर गंदगी फैलाये जाने की लगातार बढ़ रही प्रवृत्ति पर कारगर नियंत्रण जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु लगाये जाने सभी संबंधित खाली भूखण्डों के स्वामियों को जानकारी लेकर नोटिस भेजकर उन्हें बाउंड्रीवाल अपने खाली भूखण्ड में बनवाने निर्देषित किये जाने कहा है, ताकि खाली भूखण्ड में कोई भी कचरा ना डाल सके। आयुक्त ने बैठक में सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने-अपने जोन के सभी वार्डो में निरीक्षण सर्वे कर नालियों के भीतर जाने वाली पाईप लाईनों के संबंध में अगले एक सप्ताह के भीतर जानकारी लोकेशन सहित देना अनिवार्य किया है ताकि जलविभाग के माध्यम से नालियों के भीतर जा रही पाईप लाईनों को जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु शीघ्र व्यवस्थित रूप से शिफ्टिंग करवायी जा सके। आयुक्त ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अनुबंधित सफाई ठेकेदारों को मानसून के दौरान की तैयारी अभी से वार्डो में नालों एवं नालियों की निकास व्यवस्था सुगम बनाये रखने प्राथमिकता बनाकर जोन एवं वार्डो में प्रारंभ करने निर्देशित किया।

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