कानून व्यवस्था

इमली लेकर कारोबारी को नहीं दिए 15 लाख; तमिलनाडु के दंपती पर चार साल बाद हुई FIR

रायपुर, राजधानी रायपुर के एक इमली कारोबारी से करीब 15 लाख रूपये की ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर गोलबाजार थाना पुलिस ने ठगी करने वाले तमिलनाडु के रहने वाले कारोबारी दंपत्ती के खिलाफ चार सौ बीसी का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जल्द ही पुलिस की एक टीम तमिलनाडु जाकर गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।

गोलबाजार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बांसटाल मेन रोड निवासी गुलाम गौस जिलानी (49) इमली का व्यसाय करते है। उनकी कमला सुपर मार्केट तेलीबांधा में पेसिफिक वेस्टर्न कमोडिटिज नाम से दफ्तर है। 25 अक्टूबर 2018 को जय हनुमान इंर्पोंट एंड एक्सर्पोट शिवानी कांपलेक्स कुमार पालियम मेन रोड आवाति पालियम, पल्लिपालियम जिला नमककल (तामिलनाडु) के संचालक सेवलराज ने 24 लाख 70 हजार 577 रूपये की इमली खरीदने सौदा तय किया। इसके एवज में बतौर सेवलराज ने अग्रिम 10 लाख रूपये आरटीजीएस के जरिए दिया था। शेष रकम इमली की आपूर्ति निर्धारित स्थान पर होने पर देने को कहा। 29 जनवरी 2018 को ट्रक से इमली पहुंच जाने के बाद सेवलराज ने थोड़ी देर में पैसा देने का झांसा दिया। करीब एक महीने तक सेवलराज टालमटोल करता रहा। इस ठगी में उसकी पत्नी सरिता राज संलिप्त थी।

पुलिस ने कोर्ट जाने की दी थी सलाह

ठगी की शिकायत पीड़ित कारोबारी ने गोलबाजार थाने में की किंतु पुलिस ने हस्तक्षेप अयोग्य प्रकरण बताकर कोर्ट जाने की सलाह दे दी। परेशान होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की की कोर्ट में कारोबारी ने गुहार लगाई। जज ने मामले की सुनवाई कर पुलिस को तत्काल ठगी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। शनिवार को पुलिस ने मामले में सेवलराज और उसकी पत्नी सरिता राज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।

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