कानून व्यवस्था

WFI चीफ बृजभूषण पर FIR दर्ज करेंगे;सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान,बृजभूषण इस्तीफा देने को तैयार

नईदिल्ली, एजेंसी, यौन शोषण के आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस केस दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस ना दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

आज सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा- महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करें। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए। अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों की मीटिंग शुरू हो गई है। वे चर्चा कर रहे हैं कि बृजभूषण पर FIR में कौन सी धाराएं और एक्ट लगाएं।

इधर, WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा- अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मानेंगे, तो मैं दे दूंगा। मगर, अपराधी बनकर नहीं दूंगा। अब ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, अब इस्तीफा से क्या होगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेसलर्स ने मीडिया से बात की। बजरंग पूनिया ने कहा- बृजभूषण को तुरंत जेल में डाला जाए। जब तक उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। वे कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत नहीं दिया। अगर सबूत नहीं दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट FIR का आदेश नहीं देता।

विनेश फोगाट बोलीं- FIR पहले दिन ही होनी चाहिए थी। सिर्फ FIR से कुछ होने वाला नहीं है। बृजभूषण पर पहले से 85 से ज्यादा FIR हैं। उनको पदों से हटाकर जेल में डालना होगा। हम अब किसी कमेटी या दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं देंगे। हम कोर्ट में ही सबूत देंगे।

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