कानून व्यवस्था

वंदे भारत एक्सप्रेस में फिर से पथराव;टेकारी गांव के नयापारा बस्ती से 6 बालक पकडाए

रायपुर, वंदे भारत एक्सप्रेस में फिर से पथराव किया गया है । इससे खिडकी के कांच क्षतिग्रस्त हुआ है लेकिन इससे किसी रेल यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 2204/23 धारा 153 रेल अधिनियम दिनांक 13.08.2023 को पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया ।

रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार 13.08.2023 को मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष रायपुर से समय 18.12 बजे सूचना प्राप्ति हुई की गाड़ी संख्या 20826 वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच संख्या C4 एवं C7 के सीट नंबर 28 ,29 एवम सीट नबर 38,39 के पास खिड़की पर पत्थर मारने की घटना घटित हुई है जिससे खिड़की का कांच क्षतिग्रस्त हुआ है एवं उक्त घटना से किसी रेल यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है।

घटना के संबंध में गाड़ी में तैनात अनुरक्षण दल के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक श्रीमती ए नरसिम्हा से पूछने पर उन्होंने इस घटना की पुष्टि की एवं प्राथमिक जांच में इस घटना मे किसी अज्ञात के द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य से  रेल पर यात्रा करने वालों के जान को आसन्न खतरा उत्पन्न किया गया। अतः पोस्ट प्रभारी भाटापारा के आदेश अनुसार अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 2204/23 धारा 153 रेल अधिनियम दिनांक 13.08.2023 को पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया ।

जांच के क्रम में 14.08.2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त गाड़ी में उरकुरा मंधार के मध्य किलोमीटर संख्या 817/35-33 के पास किसी अज्ञात लोगों के द्वारा अप लाइन पर खड़े होकर गाड़ी में पत्थर फेंके एवं पत्थर फेंकने से उक्त गाड़ी का कांच क्षतिग्रस्त हो गया। CCTV  से प्राप्त फुटेज एवं दिनांक 16.08.23 को समय 06.30 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक डी के शास्त्री अपने मातहत बल सदस्यों के साथ टेकारी गांव के नयापारा बस्ती से 6 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पकड़ा एवं पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कि वे सभी वंदे भारत एक्सप्रेस के आने का आवाज सुनकर रेल लाइन किनारे पर खड़े हो गए ।जैसे ही वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजरी उन्होंने रेल लाइन के पास खड़े होकर वही पर पड़े पत्थर उठाकर उन सभी ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारे, जो कि वंदे भारत गाड़ी के कांच को लगे जिसकी आवाज सुनकर यह सभी अपने घर मस्ती करते हुए चले गए थे। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों द्वारा कथन संस्कृति उपरांत विधिवत कार्यवाही करते हुए पूर्व में दर्ज अपराध क्रमांक2204/23 धारा 153 रेलवे अधिनियम  के मामले में गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 16.08.2023 को सभी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को किशोर न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ में पेश किया गया है l

Narayan Bhoi

Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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