कानून व्यवस्था

विधानसभा चुनाव; 24 घंटे में सरकारी, 48 में सार्वजनिक और 72 घंटे में निजी स्थलों का विज्ञापन हटाना होगा

रायपुर, चुनाव आयोग के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरु हो गई है।छत्तीसगढ में दो चरणों में 7 एवं 17 नवंबर को चुनाव होगा। इसके साथ ही चुनाव आचार सन्हिता लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सरकार की योजनाओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों की तस्वीर वाले विज्ञापन और होर्डिंग पर चुनाव आयोग की नजर है।

ऐसे विज्ञापन को हटाने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित किया है। सरकारी दफ्तरों में लगे विज्ञापनों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर लगे प्रचार प्रसार के संसाधनों को 48 घंटे और निजी स्थलों में लगे विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।  जिला प्रशासन इनकी जानकारी एकत्रित करने में जुट गया है।

आचार संहिता प्रभावशील होने के के बाद सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में मंत्री विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा जारी विज्ञापनों पर नजर जाती है। इसे हटाने के लिए आयोग ने अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है। इस बीच संबंधित जनप्रतिनिधियों को इसे हटाना होगा, अन्यथा आयोग का कोप झेलना पड़ सकता है।

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