राजनीति

शिक्षा विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग, प्रमोशन से चुनाव आयोग नाराज; आयोग की बिना अनुमति के आदेश नहीं करें जारी

रायपुर, शिक्षा विभाग में बैक डेट से जारी हो रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अब चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी हो गयी है। बैक डेट से जारी हो रहे आदेश के मद्देनजर अब चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश देकर तत्काल स्थिति को यथावत करने का आदेश दिया है। आदेश में दो टूक कहा गया है कि आचार संहित लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्त, पदभार व प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन निर्देश का उल्लंघन कर विभाग की तरफ से नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्ति, पदभार ग्रहण व प्रमोशन संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल आदेश के यथावत रखने का आदेश दिया है। साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का अब नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्ति, पदभार ग्रहण व प्रमोशन संबंधी आदेश ना जारी किया जाये।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शिक्षा विभाग से लगातार आदेश जारी हो रहे थे। बेशक उन आदेशों की जारी होने की तिथि पुरानी थी, लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे थे कि आखिरकार आचार संहिता के बाद ये आदेश क्यों जारी हो रहे हैं।

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