विधानसभा

10 करोड़ नगद और 90 लाख की शराब समेत 38 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध धन राशि की जब्ती

रायपुर, राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 29 अक्टूबर तक की स्थिति में 38 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें दस करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 29 अक्टूबर तक 30 हजार 840 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 90 लाख 87 हजार 532 रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 82 लाख 76 हजार रुपए कीमत के 184 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत नौ करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक है, भी जब्त की गई हैं। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

आबकारी आयुक्त सह सचिव महादेव कावरे के निर्देश के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर अनिमेष नेताम के मार्गदर्शन में बलौदाबाजार जिले ग्राम दतरेगी थाना भाटापारा ग्रामीण के अपने मकान एवम दुकान  मे अवैध रूप से मदिरा का धारण एवं विक्रय करता है l तलाशी लेने पर मकान के  कमरे से झोले में रखा 50 नग बॉम्बे टू गोवा विदेशी मदिरा  को बरामद किया गया  है। आरोपी के विरुद्ध  आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क), 34(2) एवम 59(क)  दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालयीन अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

इसी तरह राजनांदगांव जिले के ग्राम भटगांव थाना – खड़गांव में रमसो बाई बोगा के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर रिहायशी मकान से कुल 50 बल्क लीटर हाथ भट्ठी महुआ फूल से निर्मित्त  कच्ची शराब  जप्त कर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए छ.ग.आब.अधि.1915 की धारा -34(1)ख, & 34(2),59 क का प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया है।

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