कानून व्यवस्था

MEASUREMENT; डिजिटल उपकरणों में भी गड़बड़ी, 222 कारोबारियों पर कार्यवाही

रायपुर, असत्यापित बाट माप , मिठाई दुकानों में कम तौल , पैकर पंजीयन व पैक्ड सामानों में घोषणाओं का अभाव , एमआरपी से ज्यादा शुल्क वसूलने एवं सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं करने वाले 222 व्यापारियों के खिलाफ नापतौल विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीते नौ महीने में ही कार्यवाही की है। इनसे 14.94 लाख से ज्यादा की वसूली की है। विभाग के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कोई भी कारोबारी अगर वजन या प्रिंट में गड़बड़ी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नापतौल के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसे खोटे बाट या माप बनाकर उपयोग करता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति के साथ बेईमानी हो तो धारा 267 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत आरोपित को एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

डिजिटल उपकरणों में भी गड़बड़ी

अधिकारियों का कहना है कि नापतौल में गड़बड़ी का एक बड़ा रैकेट भी है। पहले केवल लोहे के बाट व तराजू में गड़बड़ी होती थी। इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब तो डिजिटल उपकरण आ गए हैं और इनमें भी गड़बड़ी की जाने लगी है।नियमों के अनुसार उपकरणों में गड़बड़ी करने वाले उपकरण विक्रेता व कारोबारी दोनों ही जेल जा सकते हैं। नापतौल में गड़बड़ी करने वाले उपकरणों के निर्माता व विक्रेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कड़े प्रविधान हैं।

इस नंबर भी कर सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे ही नापतौल विभाग जाकर कर सकता है। या फिर फोन नंबर 07712262375 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा जांच की जाती है और सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

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