कानून व्यवस्था

PUNISHMENT; पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई सहित अन्य को तीन-तीन महीने की सजा,बिजली कर्मी के घर घुसकर धमकी-चमकी

0 पूर्व में इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी रामबाई को सजा सुनाई जा चुकी है, 0 रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था

जबलपुर, मध्यप्रदेश में  एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पथरिया, दमोह की पूर्व विधायक रामबाई व उनके समर्थकों पुष्पेंद्र सिंह सहित पांच के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही जुर्माना भी लगाया। इससे पूर्व में इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी रामबाई को सजा सुनाई जा चुकी है।

अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि 2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजली कर्मी के घर पहुंचकर हंगामा बरपाया था। दरअसल, रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था। जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के दस्ते ने दबिश देकर प्रकरण कायम कर लिया।

जिससे आक्रोशित होकर रामबाई व उसके समर्थक बिजली कर्मी के घर पहुंच गए। वहां अभद्रता कर धमकाया भी गया। इससे बिजली कर्मी व उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया। उनकी रिपोर्ट पर कोतवाली, दमोह पुलिस ने विधायक रामबाई व समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इसी मामले में पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। बिजली कर्मी की मां सहित अन्य ने अपने बयानों में धमकी सहित अन्य तथ्य रेखांकित किए। बहरहाल, सुनवाई पूरी होने के साथ ही अदालत ने दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी।

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