कानून व्यवस्था

LAW; नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए पुलिस अफसर- कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

रायपुर, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्हें लागू किए जाने के पूर्व पुलिस विभाग के विवेचक अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के पुलिसकर्मियों (मास्टर ट्रेनर्स) को नवीन कानूनों का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है।
भारत सरकार द्वारा विगत दिनों तीन नवीन आपराधिक कानूनों का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। उक्त तीनों नवीन कानूनों को आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू किया जाना है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा नवीन आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में जारी लोकसभा चुनाव-2024 के तृतीय चरण के सम्पन्न होने उपरांत उक्त समझौता ज्ञापन के अनुक्रम में पुलिसकर्मियों (मास्टर ट्रेनर्स) को पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। किन्तु इसके अतिरिक्त भी पुलिसकर्मियों को व्यापक स्तर (रेंज एवं जिला स्तर पर) पर नवीन कानूनों के संबंध में जागरूक/प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।
इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की अधिकृत वेबसाईट (CGPOLICE.GOV.IN)  में नवीन कानूनों के संबंध में एक  TAB (NEW CRIMINAL LAWS) INSERT  किया गया है जिसमें तीनों नवीन कानूनों के संबंध में सारगर्भित जानकारी (GAZETTE NOTIFICATION, READING MATERIALS, INFORMATION FLYERS, SOPs, GUIDELINES, READY RECKONERS, etc.)  संकलित है। अतः कृपया आप स्वयं एवं रेंज/जिला स्तर पर पदस्थ समस्त विभिन्न रैंक के विवेचकों को छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट में उक्त TAB (NEW CRIMINAL LAWS) में नवीन कानूनों के संबंध में संकलित जानकारी का अध्ययन करते हुए आवश्यकतानुसार उपयोग किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

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