कानून व्यवस्था

MOBILE SIM; फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना, मात्र 9 सिम खरीदने की अनुमति, नया टेलिकॉम कानून आज से लागू

नई दिल्ली, आज यानी 26 जून 2024 से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ देशभर में लागू हो गया है. इससे अब टेलिकम्युनिकेशन सेक्टर कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे. अब भारतीय अपने पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे. साथ ही अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा. ये नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति भी देता है.

नए टेलिकम्युनिकेशन लागू होने के साथ ही अब ये नियम लागू हो गया है कि भारत का कोई भी नागरिक 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा. साथ ही जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग ज्यादा से 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर यूजर्स पर पहली बार में 50,000 रुपये और दूसरी बारे में 2 लाख रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. साथ ही फर्जी सिम लेने पर भी 50 लाख रुपये का जुर्माना और/या 3 साल की सजा होगी.

नए कानून के तहत ये भी अब अनिवार्य कर दिया गया है कि कंपनियों को गुड्स और सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए पहले उनक सहमित लेनी होगी. कानून में ये भी कहा गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा. जहां यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके से दर्ज करा सकें.

बता दें कि ये टेलिकॉम बिल 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से फिर 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ था. बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून में बदल गया था. आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, जिनमें 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं. ये नया कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है. इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी जगह ये नया कानून लेगा. ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा.

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