कानून व्यवस्था

RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नईदिल्ली, एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक, एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने 16 नवंबर को जारी की गई प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी।

प्रेस रिलीज में बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई RBI के बनाए नियमों का पालन ना करने के कारण की गई है। इसके मुताबिक एक्सिस बैंक ने Know Your Customer (KYC) 2016 के नियमों का पालन नहीं किया था। बैंक कुछ ग्राहकों के अइडेंटिटी और एड्रेस डिटेल्स से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा है। साथ ही एक्सिस बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स लोन लिए गए ग्राहकों से कर्ज वसूली करते वक्त उचित व्यवहार नहीं कर रहे थें।

एक्सिस बैंक के अलावा RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस पर भी कार्रवाई करते हुए कुल 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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